Electricity bill new rule: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका, इन लोगों को होगी जेल 

Electricity bill new rule: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका, इन लोगों को होगी जेल 

Electricity bill new rule: मध्य प्रदेश के कानून में एक और नया कानून शामिल हो चुका है बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इन ग्राहकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

जिसमें उपभोक्ता पर 10000 का जुर्माना और 3 साल तक की जय हो सकती हैं।

इन लोगों को होगी कड़ी जेल 

हम आपको बता दे की मध्य प्रदेश क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है जो भी व्यक्ति बिजली को चोरी या बिजली बिल नहीं भरता है तो उसको कंडीशन में बिजली विभाग कनेक्शन काट सकता है कनेक्शन काटने के बाद ग्राहकों के ऊपर ₹3000 का जुर्माना तथा जेल का प्रावधान रखा गया है।

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तथा जो भी चोरी छुपे बिजली का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है या फ्री की बिजली लेता है उसे विषय में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा इसके अनुसार जो भी उपभोक्ता काटा गया कनेक्शन खुद से जोड़ेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत ऐसे मामलों में छः महीने से 3 साल तक की जेल और ₹10000 जमाने का प्रावधान भी है।

फ्री की बिजली लेने वालों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निर्देश दिया गया है कि उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई होगी।

जो भी उपभोक्ता बिजली की चोरी करता है तो ऐसे मामलों में कंपनी द्वारा एक साल का बिल रसूल जाएगा इसके साथ ही दिल समय पर नहीं भरने पर कंपनी 15% ब्याज व सूत्र है जानकारी के अनुसार जो उपभोक्ता कनेक्शन काटने की बात कनेक्शन होता है तो उन पर दोबारा बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार बिजली चोरी के मामले में शहर के कई इलाके हाय यह इलाके रडार पर बिजली कंपनी के भोपाल सिटी सर्किल के नॉर्थ और ईस्ट डिविजन के दायरे में आने वाले पुराने शहर के कुछ इलाके कंपनी के रडार पर है।

अधिकारियों की माने तो इसमें भानपुर , करोद ,चंदबद, नवाब कॉलोनी, बाजपेई नगर , मजदूर नगर, ब्लू मून कॉलोनी, बाग फरहत अफजा, जनता क्वार्टर जैसे लाकर शामिल है

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